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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वूर्ण फैसला सुनाते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को हरी झंडी दिखा दी है। अब नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ जायेगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दिल्ली के केजरीवाल सरकार के लिए एक झटका माना जा सकता है।
सीनियर आईएएस नरेश कुमार 30 नवंबर को सेवानिवृत होने वाले थे। केंद्र सरकार छह महीने का सेवा विस्तार देना चाहती है। दिल्ली सरकार ने केंद्र के इस फैसले का विरोध किया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार कानून का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केंद्र के पास दिल्ली में मुख्य सचिव नियुक्त करने का अधिकार है और केंद्र सरकार मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार दे सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील मानी कि नए कानून के मुताबिक, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार केंद्र को है और इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है।
Published : 29 November 2023, 5:03 PM IST
Topics : अरविंद केजरीवाल कार्यकाल केंद्र सरकार दिल्ली सरकार नई दिल्ली नरेश कुमार मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट
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