कर्नाटक के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला, पढ़ें क्या कहा गया फैसले में

डीएन ब्यूरो

29 जुलाई को पूर्व स्पीकर रमेश कुमार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के फ्लोर टेस्‍ट के दौरान 17 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पर फैसला सुना दिया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)


नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 17 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने के फैसले को बुधवार को जायज ठहराया, लेकिन उन्हें विधानसभा उपचुनाव लड़ने की इजाजत दे दी।

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न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बागी विधायकों की याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के. रमेश कुमार द्वारा बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने का फैसला सही था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूरे कार्यकाल के लिए अयोग्य ठहराने का अध्यक्ष का फैसला उचित नहीं था। कोर्ट ने बागी विधायकों को विधानसभा उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 25 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस और जद(एस) विधायक

जानकारी के मुताबिक जस्टिस रमना की बेंच ने कहा कि विधायक 5 दिसंबर को होने वाला उपचुनाव लड़ सकते हैं। अगर वे जीतते हैं तो मंत्री भी बन सकते हैं। जस्टिस रमना ने यह भी कहा कि लोगों को स्थायी सरकार से वंचित नहीं किया जा सकता। बता दें कि 29 जुलाई को रमेश कुमार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के फ्लोर टेस्‍ट के दौरान 17 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया था।










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