Supreme Court: VVPAT पर्चियों की पूरी गिनती की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने शत प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों (ईवीएम) में मतदाता द्वारा जांची गयी मतदान की कागजी प्रति (वीवीपैट) की गणना कराने की व्यवस्था का निर्देश दिये जाने की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर सोमवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 2 April 2024, 10:01 AM IST
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शत प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों (ईवीएम) में मतदाता द्वारा जांची गयी मतदान की कागजी प्रति (वीवीपैट) की गणना कराने की व्यवस्था का निर्देश दिये जाने की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर सोमवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।

फिलहाल आयोग द्वारा हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बिना किसी पूर्व विचार के पांच-पांच ईवीएम मशीनों में वीवीपैट लगाने की व्यवस्था है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने आयोग को नोटिस जारी करने के साथ इसी तरह की याचिका को एसोसएिशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका के साथ रखे जाने के आदेश दिए।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार याचिका में चुनाव आयोग के उस दिशा निर्देश को भी चुनौती दी गयी है जिसमें वीवीपैट की पुष्टि का सत्यापन बारी बारी से किए जाने की व्यवस्था है जिससे मतदान के सत्यापन में देरी होती है। याचिका में कहा गया है कि यदि हर विधानसभा क्षेत्र में मतगणना के लिए और अधिक कर्मचारी लगाकर वीवीपैट की पुष्टि साथ साथ करा दी जाए तो यह काम पांच छह घंटे में हो सकता है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि सरकार ने चौबीस लाख वीवीपैट खरीदने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये खर्च किए है लेकिन अभी करीब केवल बीस हजार वीवीपैट सेट की पर्चियों की पुष्टि करायी जाती है।

Published : 
  • 2 April 2024, 10:01 AM IST

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