नहीं होगी माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की सीबीआई जांच, हाईकोर्ट ने ठुकराई याचिका

डीएन ब्यूरो

यूपी के माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की CBI जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। पूरी खबर..

इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)


इलाहाबाद: बागपत जेल में 9 जुलाई को यूपी के माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की CBI जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

यह भी पढ़ें: सनसनीखेज तरीके से कुख्यात डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या

बता दें कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी मुन्ना बजरंगी की वकील स्वाति अग्रवाल ने दाखिल की थी। इस दाखिल अर्जी में यह भी कहा था कि मुन्ना बजरंगी ने पहले ही अपनी जान का खतरा बताते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की थी, ऐसे में जेल में मुन्ना की मौत कैसे हुई इस पर जांच जरूरी है।

यह भी पढ़ें: सुनील राठी ने कुख्यात माफिया मुन्ना बजरंगी को उतारा मौत के घाट, गटर में फेंका गन, जेलर सहित 4 सस्पेंड

वहीं मुन्ना की पत्नी ने भी सीमा सिंह ने भी इस हत्या की सीबीआई जांच की मांग की थी। 

यह भी पढ़ें: वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर संपन्न हुआ मुन्ना बजरंगी का अंतिम संस्कार

मुन्ना की वकील स्वाति का ये भी कहना है कि जेल में असलहा कहां से और कैसे पहुंचा इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही स्वाति ने मुन्ना के परिजनों के लिए मुआवजे की भी मांग की है। इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस एसडी सिंह की एकलपीठ ने की। 










संबंधित समाचार