Supreme Court: गुजरात सरकार दो सप्ताह में बिलकिस बानो को देगी मुआवजा

उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों की दुष्कर्म पीड़िता बिलकिस बानो को दो सप्ताह के भीतर 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

Updated : 30 September 2019, 12:38 PM IST
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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों की दुष्कर्म पीड़िता बिलकिस बानो को दो सप्ताह के भीतर 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर 50 लाख रुपए का भुगतान करे, साथ ही उसे नौकरी और रहने को घर दे।

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बिलकिस बानो ने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार ने उसे अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया है। गौरतलब है कि इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को बिलकिस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। न्यायालय ने गुजरात सरकार से कहा था कि वह नियमों के मुताबिक बिलकिस बानो को एक सरकारी नौकरी और आवास भी मुहैया कराए। (वार्ता)

Published : 
  • 30 September 2019, 12:38 PM IST