IAS Pooja Singhal: झारखंड की पूर्व सचिव पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त अंतरिम जमानत
झारखंड की पूर्व सचिव और निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: झारखंड में मनरेगा की योजनाओं में घोटाले के जरिए अवैध कमाई और मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली की बेंच ने मेडिकल ग्राउंड पर झारखंड की निलंबित सचिव को दो महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है।
पूजा सिंघल ने अपनी पुत्री के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से जमानत की गुहार लगाई थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए शर्त लगाई है कि इस अवधि के दौरान वह झारखंड में नहीं रहेंगी। वह केवल कोर्ट की सुनवाई के दौरान ही वहां जा सकती है। मतलब जमानत अवधि में वह झारखंड से बाहर रहेंगी। इसके अलावा कोर्ट ने पूजा सिंघल पर कुछ अन्य शर्तें भी लगाई गई हैं।
इसके पहले बीते तीन जनवरी को भी सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल इसी आधार पर एक महीने की अंतरिम जमानत दी थी और वह लगभग आठ महीने के बाद पहली बार जेल से बाहर आई थीं। इसके बाद बीते 4 फरवरी को अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने पर उन्होंने सरेंडर किया था और तब से वो जेल में हैं।
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