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लखनऊ: अलंकृता वर्ष 2008 बैच की आईपीएस हैं और लंबे समय से गैर हाजिर चल रही हैं। राजकीय कार्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता के लिए दोषी पाये जाने पर उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया गया है।
शासन ने अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम आठ के तहत उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संसुस्ति की और 23 दिसंबर 2021 को उन्हें आरोप पत्र भी दिया गया।
चार महीने बाद जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अलंकृता सिंह को निलंबित करते हुए डीजीपी मुख्यालय लखनऊ से संबद्ध किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। उन्हें राज्य सरकार को इस आशय का प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराना होगा कि वह किसी अन्य रोजगार, व्यापार या व्यवसाय में लिप्त नहीं हैं।
Published : 28 April 2022, 11:47 AM IST
Topics : Alankrita Singh IPS IPS officer uttar pradesh अधिकारी अलंकृता सिंह उत्तर प्रदेश निलंबित महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन