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नई दिल्लीः त्योहारों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अक्टूबर के महीने से कई स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। इसके साथ ही नियमों को भी सख्त कर दिया है। अब ट्रेन की यात्रा करते समय सारे नियमों का पालन करना शुरू है, नहीं तो जेल भी हो सकती है।
नए नियम
रेल सुरक्षा बल ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि-मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग आदि को लेकर नियम भी सख्त कर दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थल पर थूकना भी गैरकानूनी है। रेलवे स्टेशनों पर और ट्रेनों में गंदगी फैलाना या जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्रभावित करना गैर कानूनी है। कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और जांच में संक्रमित होने की पुष्टि हो जाने के बाद भी ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों पर रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
सख्त सजा
जो भी इन नियमों को नहीं मानेगा उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है, यहां तक की कैद की भी सजा हो सकती है। सार्वजनिक स्थल पर थूकना भी गैरकानूनी है।
Published : 15 October 2020, 3:41 PM IST
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