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नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की ओर से दायर एक अंतरिम याचिका सोमवार को खारिज कर दी जिसमें भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्रई को उनके खिलाफ कोई भी "फर्जी और अपमानजनक" सामग्री पोस्ट करने या प्रसारित करने से रोकने का अनुरोध किया गया था।
मोइत्रा को हाल ही में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने आदेश सुनाते हुए कहा, ''मैंने रोक के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी है।’’
Published : 4 March 2024, 7:05 PM IST
Topics : Delhi High Court Interim Petition Mahua Moitra rejected अंतरिम याचिका खारिज दिल्ली हाई कोर्ट महुआ मोइत्रा