एनआईए अदालत से गौतम नवलखा को झटका, जमानत याचिका को लेकर पढ़ें ये अपडेट

डीएन ब्यूरो

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

गौतम नवलखा
गौतम नवलखा


मुंबई: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

पिछले महीने, बंबई उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित पूर्व के आदेश को रद्द कर दिया था और उन्हें नवलखा की जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि विशेष अदालत के आदेश में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गए सबूतों का विश्लेषण शामिल नहीं था। विशेष न्यायाधीश राजेश कटारिया ने बृहस्पतिवार को नए सिरे से दलीलें सुनने के बाद नवलखा को जमानत देने से इनकार कर दिया।

नवलखा को अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था और नजरबंदी की शुरुआती अवधि के बाद अप्रैल 2020 में मुंबई के समीप तलोजा जेल में रखा गया था। पिछले साल 10 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने एक महीने के लिए नजरबंदी में भेजने की उनकी याचिका मंजूर कर ली थी। नवलखा वर्तमान में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के नवी मुंबई में रह रहे हैं।

नवलखा को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया था, वह 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है। पुणे पुलिस के अनुसार, इन भाषणों की वजह से अगले दिन कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक के आसपास के क्षेत्र में जातीय दंगे हुए थे। बाद में मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली थी।










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