निर्भया कांड में पाए गए चार दोषियों की फांसी की सजा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया कांड में दोषी पाए गए चारों आरोपियों की फांसी की सजा बरकरार रखी है। अब तय है कि आरोपियों को फांसी की सजा होगी।

Updated : 5 May 2017, 2:28 PM IST
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नई दिल्लीः चार साल से फैसले की आस लगाए निर्भया के परिवार वालों को आज के फैसले का बेसब्री से इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से निर्भया के परिवार वालों को बड़ी राहत मिली है। न सिर्फ निर्भया के परिवार वालों को बल्कि पूरे देश को इस फैसले का बेसब्री से इंतजार था।

गौरतलब है कि निर्भया कांड में दोषी पाए गए चारों आरोपियों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानूमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया कि गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी।

क्या था मामला
दिल्ली में पैरामेडिकल की स्टूडेंट 23 साल की निर्भया 16 दिसंबर की रात अपने दोस्त के साथ मूवी देखकर लौट रही थी। बस में 6 बदमाशों ने निर्भया से बर्बरता के साथ चलती बस में गैंगरेप किया था। बाद में उसे और उसके दोस्त को रास्ते में फेंक कर फरार हो गए। 13 दिन बाद इलाज के दौरान सिंगापुर में निर्भया की मौत हो गई थी। इसके चलते देशभर में गैंगरेप केस का जमकर विरोध हुआ था।

Published : 
  • 5 May 2017, 2:28 PM IST

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