SC ने सुनाया बड़ा फैसला, शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश

डीएन ब्यूरो

शंभू बॉर्डर को खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने के आदेश दिए हैं। वहीं हरियाणा और पंजाब ने कमेटी गठन करने के लिए अदालत में नाम भी दिए हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट
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चंडीगढ़: शंभू बॉर्डर खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने शंभू सीमा पर सड़कों को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए पंजाब, हरियाणा के डीजीपी को आसपास के जिलों के एसपी के साथ एक सप्ताह में बैठक करने का निर्देश दिया है। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार शंभू बॉर्डर को खोलने संबंधी मामले में हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। सोमवार को कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। पंजाब और हरियाणा सरकार ने इसके लिए अलग कमेटी बनाने के लिए अदालत में नाम दिए हैं।

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दोनों साइड से एक लेन खुलेगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने को कहा है। एंबुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाइवे खोलने के आदेश दिया। अदालत ने कहा कि दोनों साइड से एक लेन खुलेगी। ⁠साथ ही पंजाब और हरियाणा के पुलिस अफसरों को एक हफ्ते में इस संबंध में मीटिंग कर मॉडलिटी तय करने को कहा है। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को करेगा।

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