

सैफ अली खान पर उनके घर पर हुए हमले मामले में पुलिस ने आरोपी की जनानत याचिका पर कड़ी आपत्ति जतायी है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
मुंबई: मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान मामले के आरोपी शरीफ-उल-इस्लाम शहजाद फकीर की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। शरीफ को जनवरी में अभिनेता सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में घुसकर कथित तौर पर चाकू घोंपने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पुलिस ने अदालत को बताया कि हमले के दौरान अभिनेता की रीढ़ के पास फंसा चाकू का टुकड़ा तथा घटनास्थल पर मिला एक हिस्सा शरीफ-उल से बरामद हथियार से मेल खाता है।
पुलिस ने बताया कि तीनों टुकड़ों को केमिकल एनालिसिस के लिए एफएसएल में भेजा गया है। एफएसएल रिपोर्ट में कहा गया है कि तीनों टुकड़े एक ही चाकू के हिस्से हैं। इस प्रकार आवेदक आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत प्राप्त हुए हैं और उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जाएगा, जवाब में कहा गया है।
वहीं आरोपी ने वकील अजय गवली के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि एफआईआर स्पष्ट रूप से झूठी है और उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने कोर्ट में कहा कि आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद एक बांग्लादेशी नागरिक है और भारत में अवैध रूप से रह रहा है। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो वह बांग्लादेश भाग सकता है और जांच में हस्तक्षेप कर सकता है। आरोपी की जमानत पर रिहाई से यह संभावना जताई जा सकती है कि वह फिर से ऐसे गंभीर अपराधों में लिप्त हो सकता है।
पुलिस ने कहा कि यह अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और आरोपी के खिलाफ मजबूत और ठोस सबूत उपलब्ध हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, पुलिस ने अदालत से आग्रह किया कि आरोपी की जमानत याचिका को खारिज किया जाए ताकि वह फिर से ऐसे अपराध न कर सके और मामले की सही तरीके से जांच की जा सके।
जमानत याचिका में कहा गया कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और सिर्फ आरोपपत्र दाखिल होना बाकी है। इसमें दावा किया गया है कि आरोपी ने जांच में सहयोग किया है और उसे आगे हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।