Uttar Pradesh: जेल में बंद यूपी के इस बाहुबली विधायक को स्पेशल कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानिये पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश की आगरा जेल में बंद बाहुबली विधायक को गैंगस्टर एक्ट की विशेष कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। पढिये, डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

बाहुबली एमएलए विजय मिश्रा (फाइल फोटो)
बाहुबली एमएलए विजय मिश्रा (फाइल फोटो)


प्रयागराज: यूपी की आगरा जेल में बंद बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को आज गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदातल से बड़ी राहत मिली है। विशेष अदालत ने विजय मिश्रा के प्रयागराज में स्थित दो मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह रोक अदालत ने अगले आदेश तक जारी रहेगी।

बाहुबली विधायक और माफिया विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर गैंगेस्टर एक्ट की विशेष कोर्ट ने यह आदेश दिया है। वियज मिश्रा के ये दोनों आलीशान मकान प्रयागराज शहर के जार्जटाउन थाना क्षेत्र के अल्लापुर इलाके में स्थित हैं। 

इन दोनों मकानों को गैंगेस्टर एक्ट के तहत पहले ही प्रशासन द्वारा सील किया जा चुक है और अब पीडीए दोनों मकानों को मानचित्र के विपरीत बताकर ध्वस्त करने की तैयारी में था। जिसे लेकर कोर्ट में अर्जी दी गयी थी।

विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा ने अपनी अर्जी में कहा गया था कि पूर्व में दोनों मकानों को सील करने का प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है। गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत के न्यायधीश संजय कुमार शुक्ल ने अपने आदेश में कहा है कि बगैर अदालत की अनुमति और मामले का निस्तारण हुए दोनों भवनों को ध्वस्त न किया जाये।

अदालत ने कहा है कि ऐसे में ध्वस्त करने की कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन होगा। कोर्ट के इस फैसले पर विधायक विजय मिश्रा समेत उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है।  
 










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