सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के 'पीएम मोदी की बायोपिक पर रोक' वाले आदेश पर हस्तक्षेप से किया इनकार
आचार संहिता लगने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि जब तक लोकसभा चुनाव खत्म नहीं हो जाते, तब तक इस फिल्म पर रोक लगी रहेगी। यह बायोपिक 12 अप्रैल को रिलीज होनी थी।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाने वाले निर्णय पर यथास्थिति बनाए रखा है। वहीं चुनाव आयोग ने इस बात को फिर से दोहराया है कि लोकसभा चुनाव के बीच इसे रिलीज न करने का फैसला उचित और वैध है।
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शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी पर बनी बायोपिक की रिलीज संबंधी चुनाव आयोग के निर्णय पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि रिलीज पर प्रतिबंध लगाने के निर्वाचन आयोग के आदेश में हस्तक्षेप करना चुनावी प्रक्रिया के लिए उचित नहीं होगा।
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चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वह बायोपिक के निर्माताओं द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहती। याचिका में चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि क्या फिल्म इस समय दिखाई जा सकती है।
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वहीं पीठ में शामिल न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, अब इसमें क्या बचा है? निर्माताओं की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि चुनाव आयोग का आदेश केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्म को दी गई मंजूरी के खिलाफ है।
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गौरतलब है कि फिल्म रिलीज पर रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग की टीम के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। जिसके बाद सोमवार को बंद लिफाफे में चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।