पायलट ने उड़ान के दौरान कृपाण रखने की अनुमति के लिए अदालत का रुख किया

निजी एयरलाइन ‘इंडिगो’ में काम करने वाले एक पायलट ने बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर केंद्र सरकार को यह निर्देश दिए जाने का आग्रह किया है कि वह उड़ान के दौरान उसे कृपाण साथ ले जाने की अनुमति प्रदान करे। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 13 December 2023, 11:07 AM IST
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मुंबई:  निजी एयरलाइन ‘इंडिगो’ में काम करने वाले एक पायलट ने बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर केंद्र सरकार को यह निर्देश दिए जाने का आग्रह किया है कि वह उड़ान के दौरान उसे कृपाण साथ ले जाने की अनुमति प्रदान करे।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक इंडिगो का संचालन करने वाली ‘इंटरग्लोब एविएशन’ के पायलट अंगद सिंह ने उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष दायर याचिका में दावा किया कि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में कृपाण ले जाने का अधिकार है।

न्यायमूर्ति नितिन एस. और न्यायमूर्ति अभय मंत्री की खंडपीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार और एयरलाइन को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी, 2024 के लिए तय की।

 

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