Budget 2020: नए इनकम टैक्स स्लैब का हुआ ऐलान, टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, लेकिन शर्तें लागू...

डीएन ब्यूरो

आज ऐलान किए गए Union Budget 2020 में कई सेक्टर को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इस दौरान नए इनकम टैक्स स्लैब का भी ऐलान किया गया है। जिसमें कई टैक्सपेयर्स को फायदा मिला है, पर इसके साथ ही कई शर्तें भी रखी गई हैं। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर...

निर्मला सीतारमण बजट पेश करते हुए
निर्मला सीतारमण बजट पेश करते हुए


नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए पर्सनल टैक्स पर कुछ बड़े ऐलान किए हैं। यहां जानें कुछ खास बातें।

1. सरकार ने व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए बजट में नयी सरलीकृत कर प्रणाली का एलान किया है। जिसके तहत पहले से मिल रही 100 रियायतों में से 70 को खत्म करने के साथ ही कर के कई स्लैब बनायें हैं।

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2. नयी व्यवस्था में पांच लाख से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर कर की दर 10 प्रतिशत होगी जबकि 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आय पर कर दर 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत की गयी है।

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3. दस लाख से 12.5 लाख रुपए की आय पर कर दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है जबकि 12.5 लाख की आय पर 25 प्रतिशत आयकर लगेगा। पंद्रह लाख रुपए से अधिक आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर देना होगा।

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4. इसकी घोषणा करते हुए निर्मला सीतारमण कहा कि आयकर दाता के लिए विकल्प होगा कि वह पुरानी प्रणाली अपनाना चाहता है या नयी व्यवस्था में कर देना चाहता है।

5. उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में अगर टैक्सपेयर्स कुछ डिडक्शन और इग्जेंप्शन लेना छोड़ दें तो उनके लिए नया टैक्स स्लैब्स लागू हो जाएगा। 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर किसी भी व्यवस्था में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।










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