जन्तर-मन्तर पर फिर शुरू हो सकेंगे धरने-प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया प्रतिबंध

देश की राजधानी दिल्ली के जन्तर-मन्तर को धरने-प्रदर्शनों के लिये भी जाना जाता है लेकिन कुछ समय पहले एनजीटी ने यहां धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पर लगी रोक हटाए जाने का फैसला सुनाया है। पूरी खबर..

Updated : 23 July 2018, 12:38 PM IST
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नई दिल्ली: जन्तर मन्तर पर धरना प्रदर्शन करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गयी है। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद प्रदर्शनकारी यहां फिर से धरना-प्रदर्शन शुरू कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पर लगी रोक हटाए जाने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक नही लगायी जा सकती है, इसलिये वोट-क्लब और जन्तर- मन्तर से प्रतिबन्ध हटाया जाए।

कोर्ट ने मजदूर किसान शक्ति संगठन और अन्य लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि धरने-प्रदर्शन पर रोक लगाकर उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

गौरतलब है कि पिछले साल 2017 में नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के बाद दिल्ली के जन्तर मन्तर पर प्रदर्शन नहीं हो रहे थे। एनजीटी के आदेश के बाद से ही दिल्ली पुलिस ने अक्टूबर से यहां प्रदर्शनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूलन यानी के एनजीटी को चुनौती दी थी कि उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को हनन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधों को हटाने का आदेश दिया।