NGT ने दी ऑड-ईवन को हरी झंडी, टू व्हीलर्स और महिलाओं को भी छूट नहीं

डीएन ब्यूरो

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज दिल्ली में 5 दिन के लिए ऑड-ईवन स्कीम योजना को मंजूरी दे दी है। हालांकि हरित प्राधिकरण ने इस योजना को लागू करने में कुछ शर्तें भी लगाई हैं।

फाइल फोटो
फाइल फोटो


नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज सुनवाई के दौरान दिल्ली में 5 दिन के लिए ऑड-ईवन स्कीम लाने दिल्ली सरकार की योजना को मंजूरी दे दी है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कहा कि ऑड-ईवन योजना दो पहिया वाहनों पर भी लागू होनी चाहिये और महिलाओं को भी इसमें छूट नहीं दी जानी चाहिये। केवल ऐंबुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज वाले वाहनों को ही इसमें छूट रहेगी। एनजीटी ने सरकार को पानी का छिड़काव करने का भी निर्देश दिया, ताकि राजधानी में धूल युक्त स्मॉग में कमी लाई जा सके।

यह भी पढ़ें: दिल्‍ली वाले हो जाएं तैयार, 13-17 नवंबर तक फिर आया ‘ऑड-इवन’ 

यह भी पढ़ें | ऑड-ईवन स्कीम पर दिल्ली सरकार का यू-टर्न

दिल्ली सरकार ने 13 से 17 नवंबर तक ऑड-ईवन सिस्टम से वाहन चलाने की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार ने टू व्हीलर वाहन समेत कई वर्ग के वाहनों को ऑड-ईवन से अलग रखा था लेकिन आज एनजीटी ने टू व्हीलर वाहनों को भी इसमें शामलि करने का आदेश दिया। एनजीटी ने शुक्रवार को आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि 45 फीसदी प्रदूषण दो पहिया वाहनों से होते हैं। 

यह भी पढ़ें: ऑड-ईवन के दौरान डीटीसी और कलस्टर बसों में करें फ्री यात्रा

यह भी पढ़ें | बढ़ते प्रदूषण पर हरित प्राधिकरण और हाई कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार

एनजीटी ने ऑड-ईवन लागू करने के दौरान दिल्ली सरकार के समक्ष कई शर्ते भी रखी हैं। दिल्ली सरकार ने एनजीटी के आज दिये गये फैसलों के अनुसार काम करने की हामी भरी है।
 










संबंधित समाचार