दल बदल कानून: नसीमुद्दीन सिद्दीकी यूपी विधान परिषद की सदस्यता से अयोग्य घोषित, BSP छोड़ गये थे कांग्रेस में

उत्तर प्रदेश विधान सभा परिषद के सभापति द्वारा दल बदल कानून के तहत नसीमुद्दीन सिद्दीकी को विधान परिषद की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया। पूरी खबर..

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 21 July 2020, 7:07 PM IST
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लखनऊ: एमएलसी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया है। उनके खिलाफ यह कार्यवाही दल बदल कानून के तहत की गयी। बहुजन समाज पार्टी ने विधान परिषद के सभापति द्वारा की गयी इस कार्यवाही का स्वागत किया है।

नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 22 फरवरी 2018 से अयोग्य करार दिया गया है।  

गौरतलब है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी 23 जनवरी 2015 को बहुजन समाज पार्टी की ओर से विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। फरवरी 2018 को उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, जिसके बाद बसपा ने दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता खत्म करने और उन्हें अयोग्य घोषित करने की याचिका की थी।  

विधान परिषद के सभापति ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दे दिया है।
 

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