पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जरदारी को आर्थिक अपराध में मिली राहत

इस्लामाबाद पाकिस्तान की आर्थिक अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर तथा 13 अन्य लोगों को अग्रिम जमानत दे दी है। डाइनामाइट न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में जाने क्यों हुआ था केस..

Updated : 17 October 2018, 1:32 PM IST
google-preferred

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की आर्थिक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर तथा 13 अन्य को आर्थिक अपराध से जुड़े मामले में गिरफ्तारी से पूर्व अग्रिम जमानत दे दी है जो 13 नवंबर तक प्रभावी रहेगी।

यह भी पढ़ें: बड़ा धोखाः जिसे कुत्ता समझकर पाल रहा था शख्स वो निकला चूहा,जानिये.. कैसे हुआ खुलासा 

Caption

 

इन सभी पर सम्मिट बैंक, सिंध बैंक और यूनाईटेड बैंक लिमिटेड में फर्जी बैंक खातों के जरिए 4.14 अरब रूपए धनशोधन का आरोप है।

ह भी पढ़ें: जानिये, ट्रम्प ने खुद को क्यों बताया सच्चा पर्यावरणविद

न्यायालय ने जरदारी, तालपुर , रिएल एस्टेट कारोबारी मलिक रियाज के दामाद जाएन मलिक, अनवर माजिद के तीन बेटों तथा अन्य को गिरफ्तारी से पूर्व अग्र्रिम जमानत दे दी है। इस दौरान जरदारी, तालपुर और स्टॅाक एक्सचेंज के अध्यक्ष हुसैन लावाई उपस्थित थेे।
 

Published : 
  • 17 October 2018, 1:32 PM IST

Related News

No related posts found.