Mohammed Zubair: पटियाला हाउस कोर्ट से मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

डीएन ब्यूरो

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने फैक्ट चेकर जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज  (फाइल फोटो )
मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज (फाइल फोटो )


नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक और फैक्ट चेकर जुबैर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

यह भी पढ़ें | दहेज उत्पीड़न के मामले में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को राहत, कोर्ट ने खारिज की ज़ैनब की याचिका

दिल्ली पुलिस ने 2018 में किए गए एक ट्वीट को लेकर मोहम्मद जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर हाल ही में सबूत मिटाने, साजिश रचने और विदेशी चंदे लेने के आरोप में नई धाराएं लगाई हैं।

यह भी पढ़ें | दिल्ली कोर्ट ने धोखाधड़ी आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज, जानें पूरा मामला

पुलिस ने जुबैर का मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क भी जब्त की गई हैं। कोर्ट ने जुबैर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।










संबंधित समाचार