घूसखोरी के मामले में MES का कनिष्ठ अभियंता CBI के हाथों गिरफ्तार, कैबिन से बरामद हुए आपत्तीजनक दस्तावेज़

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सैन्य दुर्ग अभियंता, एमईएस, जयपुर (राजस्थान) के कार्यालय में कार्यरत एक कनिष्ठ अभियंता को एक व्यक्ति से दस हजार रु. की रिश्वत मांगने एवं स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर लिया।

Updated : 11 April 2023, 7:42 PM IST
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जयपुर: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सैन्य दुर्ग अभियंता, एमईएस, जयपुर (राजस्थान) के कार्यालय में कार्यरत एक कनिष्ठ अभियंता को एक व्यक्ति से दस हजार रु. की रिश्वत मांगने एवं स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर लिया।

एक बयान के अनुसार, सीबीआई ने अनुबंध के आधार पर सेवाएं जारी रखने के लिए शिकायतकर्ता के वेतन में से अनुचित लाभ की मांग के आरोप पर सैन्य दुर्ग अभियंता, एमईएस, जयपुर (राजस्थान) के कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता (ई एंड एम)-1 एवं नोएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित एक निजी कंपनी के प्रबंधक (एचआर) के विरुद्ध मामला दर्ज किया।

बयान के अनुसार, आरोप है कि नोएडा स्थित निजी कंपनी का शिकायतकर्ता(एक संविदा कर्मचारी), सैन्य अभियंता सेवा (एमईएस), जयपुर में इलेक्ट्रीशियन हेल्पर के रूप में काम कर रहा था तथा वेतन प्राप्त कर रहा था।

शिकायतकर्ता का ऐसा आरोप है कि कनिष्ठ अभियंता (ई एंड एम), एमईएस ने उक्त निजी कंपनी के प्रबंधक (एचआर) के साथ षड़यंत्र में, 26 हजार रु. की रिश्वत की मांग की और एमईएस में उसकी सेवाएं व आगे अनुबंध जारी रखने हेतु शिकायतकर्ता के वेतन से स्वयं के लिए तथा एचआर मैनेजर के लिए 16 हजार रु. पहली किस्त के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हुए।

बयान के अनुसार, सीबीआई ने जाल बिछाया एवं पहली किस्त के रूप में शिकायतकर्ता से 10 हजार रु. का अनुचित लाभ मांगने एवं स्वीकार करने पर कनिष्ठ अभियंता (ई एंड एम) को रंगे हाथ पकड़ा। आरोपियों के जयपुर, श्रीगंगानगर, गाजियाबाद एवं नोएडा सहित पांच स्थानों पर तलाशी ली गई।

कनिष्ठ अभियंता के परिसर से अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ करीब तीन लाख रु. लगभग बरामद हुए ।

बयान में बताया गया कि गिरफ्तार आरोपी को मंगलवार को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, जयपुर की अदालत में पेश किया जाएगा।

Published : 
  • 11 April 2023, 7:42 PM IST