Rajasthan: कैबिनेट बैठक में संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय
राजस्थान मंत्रिमंडल ने बुधवार को राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2023 का अनुमोदन कर दिया। इसे शीघ्र ही विधानसभा में लाया जाएगा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
जयपुर: राजस्थान मंत्रिमंडल ने बुधवार को राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2023 का अनुमोदन कर दिया। इसे शीघ्र ही विधानसभा में लाया जाएगा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में विधानसभा में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई।
यह भी पढ़ें |
कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा: गहलोत
बैठक में प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक विकास, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, राज्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और संगठित अपराधों को नियंत्रित करने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।
मंत्रिमंडल ने राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2023 का अनुमोदन किया है। इसे शीघ्र ही विधानसभा में लाया जाएगा। इसमें पीड़ित की मृत्यु होने पर अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास एवं न्यूनतम एक लाख रुपये के अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आपराधिक षड्यंत्र, गिरोह के सदस्यों को शरण देने के मामले में न्यूनतम पांच साल का कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होगी।
यह भी पढ़ें |
‘स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक’ के विरोध में डॉक्टरों का प्रदर्शन, जानिये पूरा अपडेट
मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टिट्यूट को जोधपुर में स्थापित करने से संबंधित विधेयक का अनुमोदन किया है। विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।