Delhi Excise Policy: मनीष सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड और बढ़ी, ईडी ने कोर्ट के बतायी ये बातें

डीएन ब्यूरो

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की ईडी कस्टडी को 5 दिन के लिये बढ़ा दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

मनीष सिसोदिया को कोर्ट में किया गया पेश
मनीष सिसोदिया को कोर्ट में किया गया पेश


नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में पांच दिन के लिये भेज दिया है। इस मामले में अब 22 मार्च को अगली सुनवाई होगी।

ईडी ने अदालत को बताया कि ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया के ईमेल में मिले डेटा, उनके मोबाइल फोन का फॉरेसिंक विश्लेषण भी किया जा रहा है।

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से मनीष सिसोदिया की सात दिन की हिरासत में दिए जाने का अनुरोध किया। याचिका पर शुक्रवार को कुछ देर कर फैसला सुरक्षित रखने के बाद अदालत ने बाद मनीष सिसोदिया को ईडी की 5 दिन की हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया। 

दिल्ली आबकारी नीति से संबद्ध धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार, पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत में पेश किया।

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राउज एवेन्यू अदालत परिसर के अंदर और बाहर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी।

ईडी ने अदालत को बताया कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी मिली है तथा उन्हें अन्य आरोपियों के साथ बिठा कर पूछताछ करनी है।

सिसोदिया के वकील ने उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने के संघीय जांच एजेंसी ईडी के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि तथाकथित अपराध से अर्जित आय पर जांच एजेंसी कुछ नहीं बोल रही है जबकि मामले के केंद्र में यही है।

उन्होंने यह भी कहा कि हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने का कोई तुक नहीं है और सिसोदिया की पूर्व की सात दिवसीय हिरासत के दौरान उनका सामना केवल चार लोगों से कराया गया।

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प्रवर्तन निदेशालय ने नौ मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था । यहां वे दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं।

इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है जिसने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 अब रद्द की जा चुकी है।










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