महाराष्ट्र: अदालत ने ठाणे में एम्बरग्रीस के साथ पकड़े गए दो लोगों को जमानत दी

डीएन ब्यूरो

महाराष्ट्र के ठाणे शहर की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने इस महीने की शुरुआत में तीन करोड़ रुपये मूल्य की ‘एम्बरग्रीस’ रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों को जमानत दे दी। डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार

दो लोगों को जमानत दी
दो लोगों को जमानत दी


ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे शहर की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने इस महीने की शुरुआत में तीन करोड़ रुपये मूल्य की ‘एम्बरग्रीस’ रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों को जमानत दे दी।

एम्बरग्रीस, व्हेल मछली की उल्टी होती है जिसे बहुत ऊंचे दामों में बेचा जाता है। इसका उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एम. डी. नानावरे ने शनिवार को दोनों आरोपियों को 20,000 रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। दोनों आरोपी रायगढ़ जिले के रहने वाले हैं। अदालत ने उन्हें हर मंगलवार को स्थानीय थाने में पेश होने का निर्देश दिया है।

शहर की पुलिस ने 21 दिसंबर को यहां मोडेला जांच नाके के पास से दोनों को गिरफ्तार किया था और उनके कब्जे से तस्करी कर लाई गई एम्बरग्रीस जब्त की थी।

आरोपियों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोपियों की ओर से पेश हुए वकील सागर कदम ने विभिन्न आधारों पर उनके लिए जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत को बताया कि एम्बरग्रीस को जब्त कर लिया गया है और दोनों व्यक्तियों को लंबे समय तक हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह एक बड़ा गिरोह हो सकता है और अगर दोनों आरोपियों को जमानत दी गई तो वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने के लिए कोई मजबूत आधार नहीं है इसलिए वे जमानत के हकदार हैं।










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