महराजगंज: छोटे भाई की बेटी से रेप करने वाले आरोपी को मिली 10 साल कैद की सजा, जानें पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

महराजगंज जिले की स्पेशल कोर्ट ने छोटे भाई की बेटी से बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

बलात्कार के आरोपी को 10 साल की सजा (फाइल फोटो)
बलात्कार के आरोपी को 10 साल की सजा (फाइल फोटो)


फरेन्दा (महराजगंज): फरेन्दा क्षेत्रान्तर्गत आने वाला ग्रामसभा जंगल भारी वैसी में साल 2015 में अपने छोटे भाई की 8 साल की बेटी के साथ जबरिया दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी बेचन केवट को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय) ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा हुई है, साथ ही आरोपी पर 11,000 रु के अर्थदण से दर्जित किया है। कोर्ट ने ये सजा धारा 376, 452 भारतीय दंड संहिता के तहत सुनाई है। 

डाइनामाइट न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता सोमनी देवी पत्नी स्व राम किशुन केवट ने अपने वादिनी मुकदमे में बताया कि 26.9.15 को शाम करीब 7 बजे उसके जेठ बेचन केवट ने उसकी 8 साल की बेटी जो घर में अकेली थी उसके साथ रेप किया। जब वो चौराहे से वापस आई तो उसकी बेटी ने रो-रो कर सारी बात मां को बतायी। जिस पर प्रसुरिन्दर्ज कर विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। 

विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक विजय नरायण सिंह ने 10 गवाह एवं 12 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूती के आधार पर उक्त सजा सुनायी है।










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