Maharajganj: भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करता श्रीलंकाई नागरिक गिरफ्तार

महराजगंज जनपद के भारत-नेपाल के सोनौली बार्डर पर पुलिस ने एक श्रीलंकाई नागरिक को अवैध रूप से घुसपैठ करने को लेकर गिरफ्तार किया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Updated : 17 October 2024, 7:04 PM IST
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महराजगंज: भारत-नेपाल के सोनौली बार्डर (Sonauli border) पर पुलिस ने गुरूवार को श्रीलंका के एक नागरिक को भारतीय सीमा (Indian border) में प्रवेश करते समय गिरफ्तार किया है। शख्स की तलाशी के दौरान इसके पास से दो देशों के पासपोर्ट (Passport) बरामद किए गए।

पुलिस ने कई धाराएं लगाकर भेजा जेल

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार, सीमा पर तस्करों और तस्करी के खिलाफ बरती जा रही चौकसी के कारण एक श्रीलंकाई नागरिक को भारतीय सीमा में घुसने के प्रयास में गिरफ्तार किया गया है। 15 अक्टूबर 2024 को नेपाल से भारत आने की कोशिश करते हुए सोनौली आईसीपी पर एक श्रीलंकाई नागरिक को इमिग्रेशन अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। जांच में यह खुलासा हुआ कि इस व्यक्ति ने धोखाधड़ी से भारतीय पहचान पत्र और पासपोर्ट हासिल किया था। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास भारतीय और श्रीलंकाई दोनों पासपोर्ट पाए गए, जिसमें भारतीय पासपोर्ट पर उसका नाम "दिलीप संपत" और श्रीलंकाई पासपोर्ट पर "Dilip Sampath Rajappa" था। भारतीय पासपोर्ट पर उसकी जन्म तिथि 05 जून 1978 दर्शाई गई थी, और पासपोर्ट 26 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था।

इमिग्रेशन जांच के दौरान, उसके मोबाइल से मलेशियाई ई-वीज़ा की सॉफ्टकॉपी भी बरामद की गई, जिसमें उसकी राष्ट्रीयता श्रीलंकाई बताई गई थी। इस ई-वीज़ा की जानकारी उसके भारतीय दस्तावेज़ों से मेल खा रही थी, जिससे यह साफ हो गया कि उसने धोखाधड़ी से भारतीय पहचान पत्र प्राप्त किया था। इमिग्रेशन विभाग की पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी व्यक्ति का संबंध श्रीलंका स्थित अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफियाओं से हो सकता है। उसके मोबाइल में कई संदिग्ध मोबाइल नंबर पाए गए, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं।

जानें पूरा मामला 

मिली जानकारी के अनुसार पूछताछ के दौरान इसने अपना नाम दिलीप समपथ रजप्पा (46 वर्ष) बताया।इसका वर्तमान पता गोरौल वैशाली, बिहार बताया जा रहा है। जांच में इसका स्थायी पता 103 थोरया कुरूनेगला श्रीलंका पाया गया है।

अभियुक्त दिलीप पर मुकदमा संख्या 171/2024 धारा 318, 319, 338, 336 (3), 340 (2) बीएनएस व 14 (ए) विदेशी अधिनियम का केस सोनौली थाने पर दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।  

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Published : 
  • 17 October 2024, 7:04 PM IST