महराजगंज: बिजली विभाग के कर्मचारियों ने खोला आदतन अपराधी के खिलाफ मोर्चा, जिला प्रशासन को दी शिकायत, कहा- कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे कार्य बहिष्कार

शिवेंद्र चतुर्वेदी

महराजगंज जिले के आदतन अपराधी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह बिना सबूत पूरे राज्य के बिजली विभाग के कर्मचारियों को भ्रष्ट और घूसखोर बता रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जिले भर के बिजली विभाग के कर्मचारी आक्रोशित हो उठे हैं। डाइनामाइट न्यूज़ एक्सक्लूसिव:



महराजगंज: जिले के आदतन अपराधी पशुपति नाथ गुप्ता पर पहले से ही हत्या के प्रयास, दलित उत्पीड़न, सरकारी अफसरों के कामकाज में बाधा पहुंचाने, पुलिस वालों से मारपीट, सड़क जाम करने, गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने जैसी संगीन धाराओं में आधा दर्जन एफआईआर दर्ज हैं। इसके बावजूद वह सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और खुलेआम कानून-व्यवस्था को चुनौती दे रहा है।

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आदतन अपराधी पशुपति नाथ गुप्ता ने एक वीडियो वायरल कर प्रदेश भर के लाइनमैनों पर बिना सबूत भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि 'प्रदेश के सारे लाइनमैन पैसा लेते हैं, बिना पैसा लिये कोई काम नहीं करते और लोग अपना काम कराने के लिए 300 की जगह 600 रुपये दे भी देते हैं'

इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रदेश भर के बिजली विभाग के कर्मचारी आक्रोशित हो उठे हैं। शनिवार को महराजगंज जनपद के बिजली विभाग के विभिन्न संगठनों से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों ने एक लिखित ज्ञापन विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक उपेन्द्र चौरसिया के नेतृत्व में जिला प्रशासन को सौंपा और इस आदतन अपराधी के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष दीपक सिंह, राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जुबैर खां, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संघ के उपाध्यक्ष शंभुनाथ चौधरी, विद्युत मजदूर पंचायत के मंडल अध्यक्ष छेदी प्रसाद तथा मंडल सचिव इकबाल अहमद के हस्ताक्षर हैं।

जिला प्रशासन को बिजली कर्मचारियों का ज्ञापन, गिरफ्तारी की मांग

ज्ञापन देने के बाद बिजली कर्मियों ने मीडिया को बताया कि पशुपति नाथ गुप्ता खुद अपने घर इलेक्ट्रानिक मीटर नहीं लगने देना चाहता था ताकि उसके घर बिजली की खपत का सही बिल न आये वह बिजली चोरी कर सके। जब बिजली विभाग के अफसरों ने विजिलेंस टीम के साथ जाकर उसके घर का मीटर नियमानुसार बदल दिया तो वह उल्टे बिजली विभाग के लाइनमैनों को चोर बताने लगा। इन लोगों ने कहा कि पशुपति के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर इसे गिरफ्तार किया जाय नहीं तो बिजली कर्मचारी कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य होंगे। 

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बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता से किया बवाल, कहा- करुंगा तोड़फोड़
इससे पहले बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता वाईपी सिंह, अधिशासी अभियंता कृष्णानंद और एसडीओ उपेन्द्र नाथ चौरसिया ने एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी को दिया था जिसमें इस आदतन अपराधी पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने, हंगामे और बदसलूकी का आरोप है। उच्च अफसरों के हस्तक्षेप के बाद 30 अक्टूबर को जिले के सिंदुरिया थाने में इसके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 176/2022 धारा 353, 500, 506 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है लेकिन लगभग दो सप्ताह बाद भी इसकी गिरफ्तारी नहीं की गयी है जिससे लगातार इसका मन बढ़ते जा रहा है और यह अब नित नये अपराधों को अंजाम देते हुए मीडिया पर हमला कर रहा है। अधीक्षण अभियंता को मोबाइल पर फोन कर इस अपराधी ने बिजली विभाग में आकर तोड़फोड़ करने की बात कही।

जिले का माहौल गर्माया
इस विवादित वीडियो के वायरल होने के बाद जिले का माहौल गर्मा गया है और लोग वीडियो देख नाराजगी जता रहे हैं और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आम जनता में इस अपराधी की करतूत के बाद भारी नाराजगी है। यह गिरोह बनाकर अपने गुर्गों के साथ आये दिन सरकारी कार्यालयों में जाकर गुंडागर्दी और बवाल कर रहा है। इसके बावजूद आज तक इसके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है। जिस पर जनता सवाल उठा रही है। सिंदुरिया थाने में एफआईआर के बावजूद अब तक गिरफ्तारी न हो पाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इसी का नतीजा था कि दो दिन पहले इसने जाकर खुलेआम मुख्य चौराहे पर स्थित मीडिया के कार्यालय पर गुंडागर्दी की और बीच सड़क पर अराजकता फैलायी।  

पहले से दर्ज हैं कई संगीन मुकदमे 
पुलिसिया रिकार्ड के अनुसार इस आदतन अपराधी पशुपति नाथ गुप्ता के खिलाफ पहले से आधा दर्जन संगीन आपराधिक मामले जिले के कई थानों में दर्ज हैं। इनमें प्रमुख हैं: 

1. मुअस 176/2022 धारा 353, 500, 506 थाना- सिंदुरिया, वादी- अधीक्षण अभियंता, बिजली विभाग

2. मुअस 186/2016 धारा 147, 452, 504, 506 भादवि, थाना- कोतवाली महराजगंज

3. मुअस 248/2016 धारा 188/504 भादवि, थाना- कोतवाली महराजगंज, वादी- शहर कोतवाल टीपी श्रीवास्तव

4. मुअस 1169/2015 धारा 186, 504, 506, 353 भादवि एवं 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, थाना- कोतवाली महराजगंज, वादी- सिपाही जनमेजय राय

5. मुअस 1764/2006 धारा 307, 504 भादवि, 3 (1) (x), SCST एक्ट, थाना- कोतवाली महराजगंज

 










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