महराजगंज: 12 साल पहले पिता, भाई, भाभी का किया कत्ल, अब मिली खतरनाक सजा

डीएन संवाददाता

करीब 12 वर्ष पहले पुरन्दरपुर में हुई तीन लोगों की हत्या के मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। जानिए डाइनामाइट न्यूज पर पूरी खबर

न्यायालय (फ़ाइल )
न्यायालय (फ़ाइल )


महराजगंज: जनपद के थाना पुरंदरपुर क्षेत्र के ग्राम सभा महदेवा में वर्ष 2013 में जमीनी विवाद को लेकर अपने सगे पिता सौतेले भाई एवं सौतेले भाई की पत्नी की चाकू से मार कर हत्या कर देने के मामले में लोलई उर्फ कुशहर, चंद्रावती एवं हजरत को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश फूल  चंद्र कुशवाहा ने धारा 302 सहपाठित धारा 34, 404, 411, 120 बी आईपीसी के तहत आजीवन सश्रम कारावास के साथ ही साथ कुल 44, 000 रू के अर्थदंड से दंडित किया है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार वादी मुकदमा देवकीनंदन पुत्र साधु शरण दास ने थाना पुरंदरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया की उसकी बहन सुनीता का विवाह लौहर पुत्र रामसमुझ के साथ हुआ था।

29 दिसंबर 2013 को उसके बहनोई (मृतक) लौहर की भांजी पूजा द्वारा फोन पर उसे बताया गया कि मामा जल्दी से यहां आ जाओ उसके नाना रामसमुझ एवं मामा लौहर, मामी सुनीता को रात में लोलई उर्फ कुशहर एवं तीन अज्ञात व्यक्ति घर पर आए तथा चाकू से मार डाले हैं। सूचना पर वादी मुकदमा तुरंत अपने बहन सुनीता के घर पहुंचा तो देखा कि उसके बहनोई, बहन एवं बहन के ससुर रामसमूझ मृत्यु पड़े थे।

इस सूचना पर थाना पुरंदरपुर में मुकदमा अपराध संख्या 1150 / 2013 अंतर्गत धारा 302/ 34, 120 बी,  404, 411 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना के पश्चात चार अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। 9 गवाह एवं 25 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की।

इस ट्रिपल मर्डर हत्याकांड में न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर आरोपी अभियुक्त सुनील पांडेय पुत्र रामनरेश पांडे निवासी टेडिया, थाना उसका बाजार, जनपद सिद्धार्थ नगर को दोष मुक्त करते हुए शेष तीन अभियुक्तों को उक्त सजा सुनाई है।










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