महराजगंजः हत्या के मामले में 10 साल बाद बड़ा फैसला, कोर्ट ने अभियुक्तों को सुनाई ये सजा

डीएन संवाददाता

महराजगंज जनपद में जमीनी रंजिश के मामले में हुई हत्या के मामले में कोर्ट का आज बड़ा फैसला सामने आया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

महराजगंज की कोर्ट ने सुनाया फैसला
महराजगंज की कोर्ट ने सुनाया फैसला


महराजगंजः थाना क्षेत्र निचलौल में 13 नवंबर 2014 को जमीनी रंजिश के कारण एक युवक की लाठी डंडे व टांगी (धारदार हथियार) से जमकर मारा गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई।

लगभग 10 साल पुराने इस मामले में थाना निचलौल पुलिस ने अपराध संख्या 747/2014 धारा 302/34, 323/34, 504 के तहत केस पंजीकृत किया था। मृतक के पिता ने कोर्ट की शरण ली। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को कारावास की सजा सुनाई है। 

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अभियुक्तों को सजा
कोर्ट ने अभियुक्त अमेरिका चौधरी पुत्र रघुवीर चौधरी व रामकिशुन उर्फ रोगी पुत्र अमेरिका चौधरी एवं परमेश्वर उर्फ बवाली पुत्र अमेरिका चौधरी निवासीगण महेशपुर उर्फ बेलवा थाना निचलौल को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अभियुक्तों पर लगा अर्थदंड

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इसके अलावा कोर्ट ने इन अभियुक्तों पर 53-53 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने की दशा में सभी को 1-1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।










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