महराजगंज: लोन माफ़ी के नाम पर बड़ा खेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत 3 पर गंभीर धाराओं में FIR, जानिए पूरा मामला

डीएन संवाददाता

महराजगंज जनपद में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का लोन नहीं भरने को लेकर ग्रामीण महिलाओं को बहला फुसला कर वसूली के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानिए डाइनामाइट न्यूज पर पूरी ख़बर

मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी फरेंदा पुलिस
मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी फरेंदा पुलिस


महराजगंज: जनपद में स्मॉल फाइनेंस कंपनियों द्वारा लोन बांटने के बाद उसको नहीं चुकाने की अफवाह फैलाने और लोन का पैसा मांगने पर फाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों से मारपीट के लिए ग्रामीण महिलाओं को उकसाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में जनमोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा गौतम, सहयोगी श्रवण कुमार निराला समेत तीन लोगो पर फरेंदा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार मामले में शिकायतकर्ता धीरज सोनी असिस्टेंस वाईस प्रेसिडेंट माइक्रो फाइनेनस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क (एमएफआईएन) के पद पर कार्यरत है।

धीरज सोनी की संस्था माइक्रो फाइनेंस व स्माल फाइनेंस की नियामक संस्था है।

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इन्होने शिकायत में कहा कि जनपद महराजगंज में कार्य कर रही माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं ने बताया कि अम्बेडकर जन मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा गौतम, सहयोगी श्रवण कुमार निराला व उनके सदस्यों द्वारा महिला समूह को जबरन प्रार्थना पत्र छपवाकर तथा उनसे जबरन लिखवाकर लिया जा रहा है। उनसे लिखवाया गया कि गैर कानूनी समूह लोन, कर्ज माफ व समाप्त कराने में सहयोग करें तथा साथ ही अपने संस्था के पम्पलेट वितरित कर महिला समूह को कर्ज न चुकाने तथा फाइनेंस संस्था द्वारा मांगे जाने पर मारपीट के लिए उकसाया जा रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि आरबीआई द्वारा निर्गत पत्र दिनांकित 11 दिसम्बर, 2023 में कर्ज माफी पर अनधिकृत अभियानों के प्रति सचेत करने के सम्बंध में निर्देश जारी किया गया हैं।

आरोप है कि अम्बेडकर जन मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा गौतम, सहयोगी श्रवण कुमार निराला व उनके सदस्यों द्वारा महिला समूह फरेन्दा जनपद महराजगंज गांव की अनपढ़ गरीब व भोली भाली महिलाओं को उकसाकर तथा उनके साथ छल कर उनसे 500-500 रूपये लेकर व फर्जी व कुटरचित तरीके से उनका अंगूठा निशानी लेकर फार्म भरवाकर तथा उन्हें यह आश्वासन देकर कि उन्हें अब लोन भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह कहकर भ्रमित किया जा रहा है।

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इस शिकायत पर फरेंदा पुलिस ने उपरोक्त तीनों आरोपियों पर मुकदमा अपराध संख्या 0307/2024 के तहत धारा 318 (A), 338,336 (3) 320,(2) और 56 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले को लेकर जांच में जुट गई है।










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