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लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार (8 जून) से शॉपिंग मॉल्स खोलने की अनुमति प्रशासन द्वारा दे दी गयी है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसके साथ कई तरह की शर्तें भी लागू की गयी हैं, जिसका सभी को अनिवार्य पालन करना होगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन में शॉपिंग मॉल्स खोलने को अभी अनुमति नहीं मिली है।
लखनऊ जिला प्रशासन के मुताबिक राजधानी में 8 जून से शॉपिंग मॉल्स (कंटेनमेंट जोन को छोड़करे) खोले जा सकेंगे। शॉपिंग मॉल्स खोलने की टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होगी। इस दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनिवार्य पालन करना होगा।
बिना मास्क पहने लोगों को किसी भी कीमत पर मॉल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मॉल में आने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतू एप और आयुष कवच ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। जिनके पास ये एप डाउनलोड नहीं होंगे, उन्हें मॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही मॉल्स के गेमिंग जोन में बच्चों के खेलने का एरिया और सिनेमाघर पूर्णता बंद रहेंगे।
शॉपिंग माल्स में एक वक्त में निर्धारित संख्या से अधिक लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मालिकों को प्रतिदिन शॉपिंग माल्स को आवश्यक रूप से सैनिटाइज भी करना होगा। माल्स में प्रवेश करते वक्त सभी व्यक्तियों की अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। माल्स में स्थित रेस्टोरेंट्स से केवल टेक अवे की सेवा ही जारी रहेगी।
Published : 6 June 2020, 1:16 PM IST
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