Crime in Gorakhpur: गोरखपुर में हत्या के दोषी को अदालत ने सुनाई ये सजा

डीएन ब्यूरो

गोरखपुर के एक अदालत ने हत्या के दोषी को आज सजा का ऐलान कर दिया। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट में जानिये पूरा अपडेट

काल्पनिक दृश्य
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गोरखपुर: जनपद में वर्ष 2018 में पिपराइच थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या के एक मामले में अदालत ने अभियुक्त संदीप कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

डाइनामाइट संवादाता अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश/पीसी-02 की अदालत ने अभियुक्त पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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यह मामला 2018 में पिपराइच थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद संदीप कुमार को गिरफ्तार किया था।

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने संदीप कुमार के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश किए। अदालत ने सबूतों के आधार पर संदीप कुमार को दोषी पाया।

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पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में विवेचक अरुण कुमार शुक्ला, थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई।

इस मामले में एडीसीजी नितिन मिश्रा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।










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