शामली में मां-बेटी की हत्या के मामले में एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य को आजीवन कारावास की सजा
शामली जिले की एक अदालत ने एक महिला और उसकी 22 वर्ष की बेटी की हत्या के करीब चार साल पुराने मामले में जिला पंचायत के एक पूर्व सदस्य को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास सजा सुनायी है और उसपर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
मुजफ्फरनगर: शामली जिले की एक अदालत ने एक महिला और उसकी 22 वर्ष की बेटी की हत्या के करीब चार साल पुराने मामले में जिला पंचायत के एक पूर्व सदस्य को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास सजा सुनायी है और उसपर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शामली के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने शनिवार को एक महिला और उसकी 22 वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में जिला पंचायत के पूर्व सदस्य डॉ. सुधीर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने डॉक्टर सुधीर पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र में जनवरी 2019 में हरिनगर बिडौली में एक महिला कमला (50) और उसकी 22 वर्षीय बेटी सोनू की गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी। पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर सुधीर और सुनील को गिरफ्तार किया और जांच के बाद अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान ही सुनील की मौत हो गई।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुधीर को दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई।
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