हिंदी
पटनाः राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने की वजाय बढ़ती जा रही है। रांची हाईकोर्ट ने लालू की औपबंधिक जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू की प्रोविजनल बेल की समय सीमा 27 अगस्त हैं, जो समाप्त होने वाली है।
अब उन्हें 30 अगस्त तक कोर्ट में सरेंडर करना होगा। लालू की तरफ से अपने बिगड़ते स्वास्थ्य को आधार बनाकर प्रोविजनल बेल की अवधि बढ़ाने की अपील की गई थी।
यह भी पढ़ें: बाहुबली विधायक राजा भैया SC/ST एक्ट में संशोधन पर नाराज, विधानसभा में जताएंगे विरोध
सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी पैरवी की, लेकिन कोर्ट ने लालू के इस आग्रह को सिरे से खारिज कर दिया। दोनों पक्षों के बीच हुई लंबी बहस के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इस पर लालू के वकील प्रशात कुमार का कहना है कि मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन औपबंधिक जमानत रद्द होने के बाद अब उन्हें रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज(रिम्स) में लाया जाएगा और यहीं पर उनका इलाज किया जाएगा।
Published : 24 August 2018, 3:36 PM IST
No related posts found.