सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सबरीमाला को लेकर कानून लाए केरल सरकार
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार काे केरल सरकार से कहा कि वह सबरीमाला मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक विशेष कानून बनाये।
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार काे केरल सरकार से कहा कि वह सबरीमाला मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक विशेष कानून बनाये। न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल सरकार को इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
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खंडपीठ ने यह निर्देश पांडालम रॉयल फैमिली की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। रॉयल फैमिली ने अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल अगस्त में केरल सरकार को सबरीमाला मन्दिर के लिए नया कानून लाने के लिए कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने त्रावणकोर- कोचीन रिलीजियस इंस्टिट्यूशन एक्ट का ड्राफ्ट पेश किया।
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न्यायमूर्ति रमन ने कहा सबरीमाला मन्दिर के लिए अलग से क़ानून होना चाहिए। इसके लिए सरकार को अगले साल जनवरी के तीसरे हफ्ते तक का वक़्त दिया जाता है। मामले की सुनवाई अगले साल जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगी। (वार्ता)