जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में धारा 144 लागू, जानिये पूरा मामला

जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में प्राधिकारियों ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत शुक्रवार को पाबंदियों की घोषणा की और लोगों को घरों के भीतर रहने की सलाह दी। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की ये रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 9 September 2022, 11:51 AM IST
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जम्मू: जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में प्राधिकारियों ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत शुक्रवार को पाबंदियों की घोषणा की और लोगों को घरों के भीतर रहने की सलाह दी।

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अधिकारियों ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट विकास कुंडल के आदेशों पर पाबंदियां लगायी गयीं।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह कदम दो समूहों के बीच जमीन के विवाद के बीच एहतियात के तौर पर उठाया गया है।

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इलाके के लोगों को वाहनों पर लगे लाउडस्पीकर के जरिए पाबंदियों की जानकारी दी गयी। संदेश में कहा गया, ‘‘हम लोगों को सूचित करते हैं कि राजौरी शहर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पाबंदियां लगायी गयी हैं। लोगों को घरों के भीतर रहने की सलाह दी जाती है।’’

लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए कुछ संवेदनशील इलाकों में कांटेदार तार भी लगाये गये हैं। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गयी है। (भाषा)

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