Liquor Price Hike: शराब के शौकीनों पर महंगाई की मार, यहां बढ़ाई गई कीमत; जानें नया प्राइज

डीएन ब्यूरो

शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। शराब के शौकीनों को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

1 अप्रैल से शराब और बीयर की कीमतों में इजाफा
1 अप्रैल से शराब और बीयर की कीमतों में इजाफा


श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में मिलने वाली शराब और बीयर की कीमतों में 1 अप्रैल से करीब 5 फीसदी की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आगामी आबकारी नीति 2025-26 के तहत शराब और बीयर पर लागू विभिन्न शुल्कों के साथ-साथ लाइसेंस फीस में भी बढ़ोतरी की गई है, जिसका सीधा असर इन उत्पादों की कीमतों पर पड़ेगा। जम्मू-कश्मीर के आबकारी विभाग ने 31 मार्च को नई रेट लिस्ट जारी करने का फैसला किया है, जिसके बाद 1 अप्रैल से नई कीमतें लागू हो जाएंगी।

नई आबकारी नीति में बढ़ी कीमतें

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर की नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के लिए ऑनलाइन नीलामी में हिस्सा लेने की फीस 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी गई है। इसके अलावा जेके स्पेशल व्हिस्की और जेके कंट्री लिकर को छोड़कर बाकी सभी तरह की शराब पर लेबल फीस भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी गई है।

स्पेशल व्हिस्की के दाम में बढ़ोतरी

नई नीति के अनुसार विभिन्न प्रकार की शराब और बीयर पर उत्पाद शुल्क में भी 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। जेके स्पेशल व्हिस्की पर प्रति लीटर उत्पाद शुल्क 250 रुपये से बढ़ाकर 258 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसी तरह 750 एमएल इंडियन मेड व्हिस्की पर शुल्क 64 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये प्रति बोतल और जेके स्पेशल व्हिस्की पर शुल्क 32 रुपये से बढ़ाकर 34 रुपये कर दिया गया है।

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निजी आयोजनों में शराब पीना महंगा

अगर कोई व्यक्ति निजी आयोजनों में शराब परोसना चाहता है तो अब इसके लिए अधिक राशि खर्च करनी होगी। पहले विभाग ने छोटी पार्टियों के लिए 5000 रुपये और बड़ी पार्टियों के लिए 10,000 रुपये शुल्क तय किया था, लेकिन अब सभी के लिए शुल्क 7000 रुपये तय किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण बदलाव

इसके अलावा थोक विक्रेताओं की लाइसेंस फीस 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि फैक्ट्रियों की फीस 9 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। शराब और बीयर पर भी आबकारी शुल्क 80 रुपये से बढ़ाकर 85 रुपये कर दिया गया है।

नई आबकारी नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य में शराब की कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी और 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को किसी भी तरह की शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

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जुर्माना व्यवस्था में बदलाव

आबकारी नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलता पाया जाता है तो पहली बार में 40 हजार रुपये, दूसरी बार में 75 हजार रुपये और तीसरी बार में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई विक्रेता चौथी बार पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

शराब की दुकानों में बिक्री

इस बीच, शहर की कुछ शराब की दुकानों में बिक्री का आयोजन भी किया गया है। नई आबकारी नीति के तहत ऑनलाइन नीलामी में सफल न होने के कारण ये दुकानें अपना स्टॉक खाली करने के लिए छूट दे रही हैं। इन दुकानों में सभी प्रकार की शराब पर 10 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है।










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