राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान से आए हिंदू सिंधी शरणार्थियों को मिली ये बड़ी राहत

डीएन ब्यूरो

राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान से आए हिंदू सिंधी शरणार्थियों के लिये कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।  पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला


नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू कर दिया है। इस बीच राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान से आए हिंदू सिंधी शरणार्थियों के लिये कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पाकिस्तान से आए हिंदू सिंधी शरणार्थियों के शिविर यानी आशियाने तोड़ने पर रोक लगा दी है।

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वे शहर के मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी शिविर में रहने वाले शरणार्थीयों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।

कोर्ट का ये फैसला पाकिस्तान से आए हिंदू सिंधी शरणार्थियों के बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है।










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