Hemant Soren: हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ED की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार

डीएन ब्यूरो

हेमंत सोरेन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

हेमंत सोरेन को झटका
हेमंत सोरेन को झटका


नई दिल्ली: मनी लॉंड्रिंग समेत जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किये गये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।

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हांलाकि सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को इस मामले में हाई कोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है तो वे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।

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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी से राहत के लिए उच्च न्यायालय जाने को कहा।

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका में सोरेन ने उनकी गिरफ्तारी को अनुचित, मनमाना और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन घोषित करने का आग्रह किया था।

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार बता दें कि हेमंत ने सुप्रीम कोर्ट में खुद की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हेमंत को ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मामले में 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था।

रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें बृहस्पतिवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

 हेमंत के सीएम पद से इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को नया विधायक दल का नेता चुना गया है। हालांकि चंपई सोरेन ने अभी तक सीएम पद की शपथ नहीं ली है।










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