हाई कोर्ट ने दिया दिल्ली वक्फ बोर्ड को 123 गैर-सूचीबद्ध संपत्तियों के निरीक्षण का आदेश

डीएन ब्यूरो

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को दिल्ली वक्फ बोर्ड से ली गई 123 गैर-सूचीबद्ध संपत्तियों का निरीक्षण करने की अनुमति दे दी है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)


नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को दिल्ली वक्फ बोर्ड से ली गई 123 गैर-सूचीबद्ध संपत्तियों का निरीक्षण करने की अनुमति दे दी है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इस साल की शुरुआत में, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने दो सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड से 123 संपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथों में लेने का फैसला लिया था, जिसमें मस्जिदें, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं।

भूमि एवं विकास कार्यालय के उप-अधिकारी ने आठ फरवरी को बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान को लिखे एक पत्र में समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली वक्फ बोर्ड को 123 संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से अलग करने के निर्णय की जानकारी दी थी।

हाल के एक आदेश में, न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने इन 123 संपत्तियों को गैर-सूचीबद्ध करने के केंद्र के कदम के खिलाफ बोर्ड की याचिका पर नोटिस जारी किया और कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा रोक लगाने की अंतरिम राहत के लिए दायर आवेदनों को दलीलें पूरा होने के बाद निपटान के लिए लंबित रखा जाएगा।

केंद्र ने कहा कि फिलहाल वह केवल संपत्तियों के भौतिक निरीक्षण का ही अनुरोध कर रहा है, जिसके बाद सभी संबंधित सामग्री को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा।

अदालत ने अपने हालिया आदेश में कहा, ‘‘इसके मद्देनजर, मौजूदा याचिका में एक अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण, प्रतिवादी अपने आठ फरवरी के पत्र के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट संपत्तियों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करते हुए निरीक्षण की कार्रवाई कर सकता है।’’

अदालत ने कहा कि यह मुद्दा 1911 से जुड़ा है और इस मामले को ‘‘थोड़े विस्तार से सुना गया है।’’

अदालत ने कहा कि ऐसे में केंद्र से एक विस्तृत जवाबी हलफनामा मांगना और साथ ही याचिकाकर्ता बोर्ड के पक्ष को सुनना उचित होगा।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर के लिए सूचीबद्ध की।










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