Hathras Stampede: हाथरस भगदड़ की जांच वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जानिये पूरा अपडेट

उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संद के बाद भगदड़ की जांच वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 12 July 2024, 12:24 PM IST
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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संद के बाद मची भगदड़ में 120 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस भगदड़ की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। लेकिन भगदड़ की जांच वाली याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याची को इस मामले को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट जाना चाहिये था। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई की लिये पर्याप्त है। 

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह घटना बेहद हैरान और परेशान करने वाला है।

सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह एक परेशान करने वाली घटना है, लेकिन वह इस मामले पर विचार नहीं कर सकती और हाईकोर्ट ऐसे मामलों से निपटने के लिए सशक्त न्यायालय है। 

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी याचिका लेकर उच्च न्यायालय जाए।