Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा-पाठ का मामला , जानिए कब होगी सुनवाई

वाराणसी की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को मस्जिद के तहखाने में पूजा-पाठ करने की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख तय की है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 15 February 2024, 7:06 PM IST
google-preferred

वाराणसी: वाराणसी की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को मस्जिद के तहखाने में पूजा-पाठ करने की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) समिति की याचिका पर सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख तय की है। 

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता  ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश ((पंचम) अनिल कुमार की अदालत ने मस्जिद परिसर में तहखाने में पूजा-पाठ की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई की तारीख 28 फरवरी तय की है।

यह भी पढ़ें: PM मोदी के दौरे से पहले काशी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ

वाराणसी (Varanasi)की जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था कि एक पुजारी ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रतिमाओं के सामने प्रार्थना कर सकता है। मस्जिद समिति ने इस फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

यह भी पढ़ें: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टली, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब 15 फरवरी को सुनवाई 

ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) में भी एक याचिका दायर की थी।

मुस्लिम पक्ष के वकील एस एफ ए नकवी ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्‍यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली संस्‍था अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील पर सुनवायी की और अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।

Published : 
  • 15 February 2024, 7:06 PM IST

Advertisement
Advertisement