दहेज हत्या मामले में सुनाया फैसला! अभियुक्त को सुनाई गई कड़ी सजा; जानें पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त को कड़ी सजा दी गई है। पूरा मामला जानने के लिए पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

काल्पनिक दृश्य
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गोरखपुर: चिलुआताल थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में दर्ज दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त  भूपेंद्र प्रताप सिंह  को  अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट संख्या 4, गोरखपुर  द्वारा  8 वर्ष सश्रम कारावास और  38,000 रुपये जुर्माने  की सजा सुनाई गई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार,  यह मामला  एफआईआर संख्या 115/2013  से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त  भूपेंद्र प्रताप सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी , 498 ए और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दोषी ठहराया गया था।

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ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत मिली सफलता

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए गए  "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत इस मामले की प्रभावी पैरवी की गई। यह निर्णय  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में  थाना चिलुआताल के प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव, प्रकाश एवं थाने की मॉनिटरिंग सेल  के सतत् अनुश्रवण एवं प्रभावी प्रयास से संभव हो सका।

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इस मुकदमे में अभियोजन की ओर से  अपर जिला शासकीय अधिवक्ता  श्री अतुल कुमार शुक्ला एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार दुबे  ने प्रभावी पैरवी की, जिसके फलस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई। यह निर्णय दहेज प्रथा के विरुद्ध एक कड़ा संदेश देता है तथा "ऑपरेशन सजा" के तहत न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयासों को भी दर्शाता है। 

 










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