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वित्त मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग को कौशल और किस्मत के खेल की श्रेणियों में वर्गीकृत करने और अलग-अलग दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने पर विचार कर रहा है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: वित्त मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग को कौशल और किस्मत के खेल की श्रेणियों में वर्गीकृत करने और अलग-अलग दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने पर विचार कर रहा है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, ऐसे ऑनलाइन गेम जहां जीत-हार का फैसला किसी निश्चित परिणाम पर निर्भर है या उसकी प्रकृति सट्टेबाजी या जुए की है, वहां 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।
कौशल वाले ऑनलाइन गेम पर 18 प्रतिशत से कम कर लगाया जा सकता है।
ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान के बारे में अंतिम फैसला जीएसटी परिषद मई या जून में होने वाली अपनी अगली बैठक में करेगी।
अधिकारी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘सभी ऑनलाइन गेम किस्मत पर आधारित नहीं हैं, या सट्टेबाजी या जुए की प्रकृति के नहीं हैं। वित्त मंत्रालय परिषद के समक्ष अपनी राय रखेगा।’’
उन्होंने कहा कि कौशल आधारित और किस्मत पर आधारित खेल के बीच अंतर करना होगा।
इस समय ऑनलाइन गेमिंग पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। कर ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल द्वारा लिए जाने वाले कुल शुल्क पर लगाया जाता है।
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने पिछले साल दिसंबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी थी।
हालांकि, इस बारे में अंतिम फैसला जीएसटी परिषद को लेना है।
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