धनशोधन मामले में ईडी ने केरल के पूर्व मंत्री की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने केरल के पूर्व मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री के. बाबू के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में उनकी 25 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 31 January 2024, 6:52 PM IST
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नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने केरल के पूर्व मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री के. बाबू के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में उनकी 25 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संपत्ति कुर्क करने का अनंतिम आदेश 25 जनवरी को जारी किया गया था।

मामले की जांच आय से अधिक संपत्ति से जुड़ी है।

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ईडी का मामला केरल सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) द्वारा अगस्त 2018 एर्नाकुलम जिले में दर्ज की गई प्राथमिकी से संबंधित है।

एजेंसी ने कहा कि बाबू ने एक जुलाई 2007 से 31 मई 2016 तक लोकसेवक रहते हुए 25.82 लाख रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है।

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इसने कहा कि यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध है।

ईडी ने कहा कि बाबू ने चल और अचल संपत्तियों के रूप में अपराध से 25.82 लाख रुपये की कमाई की।