आर्थिक अपराध देश की आर्थिक सेहत के लिए गंभीर खतरा
दिल्ली की एक अदालत ने असाधारण उच्च रिटर्न का वादा करके लोगों को विभिन्न योजनाओं में पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित करके धोखाधड़ी करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आर्थिक अपराध “देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं”। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने असाधारण उच्च रिटर्न का वादा करके लोगों को विभिन्न योजनाओं में पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित करके धोखाधड़ी करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आर्थिक अपराध “देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं”।
अवकाशकालीन पीठ के न्यायाधीश पवन कुमार ने प्रियेश कुमार सिन्हा की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि उनके खिलाफ आरोप “बेहद गंभीर प्रकृति के” थे। न्यायाधीश ने कहा कि इस बात की “प्रबल” आशंका है कि वह मुकदमे को प्रभावित कर सकते हैं या उसमें बाधा डाल सकते हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिन्हा ब्लूफॉक्स मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक थे और लोगों को उनके निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करके विभिन्न योजनाओं में पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित करके धोखा देते थे।
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उसने कहा कि अब तक 200 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं।
न्यायाधीश ने 19 जून को सुनाए गए आदेश में कहा, “आरोपी ने कंपनी का निदेशक रहते हुए बड़ी संख्या में लोगों से धोखाधड़ी की, जिन्होंने विभिन्न योजनाओं में छोटी-छोटी रकम को मिलाकर आठ करोड़ रुपये का निवेश किया था...आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।”
उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराधों को गंभीरता से देखने और “गंभीर अपराध” मानने की जरूरत है।
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आरोपी ने जमानत याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि उसने दिसंबर 2017 में कंपनी से इस्तीफा दे दिया था और इसके (कंपनी के) मामलों के संचालन में उसकी कोई भूमिका नहीं थी।
आवेदन में कहा गया है कि चूंकि मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए उसे सलाखों के पीछे रखने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
अभियोजन पक्ष ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए आवेदन का विरोध किया।