Delhi Waqf Board Case: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत

डीएन ब्यूरो

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत दी। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत
मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत


नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार (27 अप्रैल) को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत दी। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी अमानतुल्लाह को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर आप विधायक के पेश नहीं होने पर कोर्ट से शिकायत की गई थी, जिसके बाद अदालत से जारी समन पर वह पेशी के लिए पहुंचे थे। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सुनवाई के दौरान अदालत ने अमानतुल्लाह को जमानत दी गई। कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले पर अब अगली सुनवाई 9 मई को होने वाली है।अमानतुल्लाह खान दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से विधायक हैं। 

2015 और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में अमानतुल्लाह ने ओखला सीट से चुनाव जीता। वह अक्सर ही विवादों में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे अमानतुल्लाह अपने बयानों की वजह से हमेशा विरोधियों के निशाने पर रहते हैं।  










संबंधित समाचार