Delhi Pollution: दिल्ली में ग्रेप-1 की पाबंदियां लागू, पढ़ें किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

डीएन ब्यूरो

दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण को लागू कर दिया गया है। हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह कदम उठाया गया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

दिल्ली में हवा हुई जहरीली तो बढ़ी पाबंदियां।
दिल्ली में हवा हुई जहरीली तो बढ़ी पाबंदियां।


नई दिल्ली: (New Delhi) वर्ष 2023 की तुलना में इस साल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण की पाबंदियां (Restrictions) छह दिन बाद लगी हैं। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पिछले साल दिल्ली का एक्यूआई (AQI) छह अक्टूबर को ही 200 का आंकड़ा पार कर "खराब" श्रेणी में पहुंच गया था। जबकि इस साल यह स्थिति 13 अक्टूबर को बनी।

यह भी पढ़ें | दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में

मतलब, 2023 के मुकाबले इस साल दिल्ली वासियों को छह दिन अधिक साफ हवा मिल पाई। मौसम विभाग (Meteorological Department) ने अगले कुछ हवा की गुणवत्ता "खराब" श्रेणी में ही रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। इसीलिए आयोग ने सीपीसीबी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (DCCC) और एनसीआर (NCR) से संबंधित राज्यों के प्रदूषण (Pollution) नियंत्रण कमेटी को प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है।

सीएक्यूएम द्वारा आम नागरिकों के लिए दिए गए निर्देश

यह भी पढ़ें | Delhi MCD: प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में 100 मलबा संग्रहण केंद्र होंगे स्थापित

•    अपनी कार, बाइक, स्कूटर इत्यादि वाहनों का इंजन ठीक रखें। -वाहनों के टायरों में उचित वायुदाब बनाकर रखें।
•    अपने वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) अपडेट रखें। -वाहन को लाल बत्ती पर बंद करके रखें।
•    खुली जगह में कूड़ा कचरा न फेंके।
•    वायु प्रदूषण फैलाने वाले गतिविधियों को 311 एप, ग्रीन दिल्ली एप व समीर एप के माध्यम से रिपोर्ट करें।
•    दस साल से पुराने डीजल एवं 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलाएं।










संबंधित समाचार